RBI New Rule prohibits upgradation of existing card without customer’s consent
भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड कंपनियों से कहा कि वे ग्राहक की सहमति के बिना नए क्रेडिट कार्ड जारी न करें या मौजूदा कार्ड को अपग्रेड न करें, ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना के रूप में बिल की गई राशि का दोगुना भुगतान करना होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक और NBFC को क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए थे इसके मुताबिक जो कार्ड जारी करता है उस कार्ड सक्रिय करने के लिए ग्राहकों से वन टाइम पासवर्ड आधारित सहमति लेनी होगी।
वो भी तब जब क्रेडिट कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक ग्राहक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं। यदि ग्राहक कार्ड एक्टिवेट करने की सहमति नहीं देता है तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा।
यदि ऐसा नहीं किया तो बैंकों तथा एनबीएफसी पर जुर्माना लगेगा और मंजूरी के बिना नया कार्ड जारी करने पुराना कार्ड अपग्रेड करने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी, कार्ड बंद करने के अनुरोध के साथ दिन के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है तो बैंक और एनबीएफसी को ग्राहकों को प्रतिदिन ₹500 के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

RBI ने इस नियम को लागु करने के डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने क्रेडिट फ्री गाइडलाइन को लागू करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है पहले सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक और वित्तीय कंपनियां तथा एनबीएफसी को क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम 1 जुलाई से लागू करनी थी, लेकिन अब नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा आरबीआई ने इंडस्ट्री से जुड़े पहलू तथा तमाम पक्षों की बात सुनने के बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाया है।
अगर बैंक मंजूरी के बिना को एक नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक्टिवेट किया है और बिल भेजा है तो लगाया गया तो ग्राहकों को लौटाना होगा पेनल्टी के रूप में 4 गुना राशि देनी होगी।
क्या है खास बातें आइए जानते हैं Important Points RBI’s New Credit Card Rule
- पहला रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नियम लागू करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है पहले यह 1 जुलाई से होना था जो कि अब 1 अक्टूबर हो गया है।
- दूसरा प्रतिदिन 500 रूपए जुर्माना देना होगा बैंकों को अगर अनुरोध करने के 7 दिन के अंदर क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद नहीं हुआ तो।
- तीसरा 30 दिन से अधिक समय तक ग्राहक कार्ड एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ओटीपी भेज कर ग्राहकों से मंजूरी लेनी होगी नियम सबके लिए हैं बैंक एंड बीएसपी तथा सभी प्राइवेट बैंक के लिए।