Money Withdrawal by Aadhar Card & Pancard
यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी या जमा करना चाहते हैं तो जल्द ही आपको अपना पैन या आधार देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड – CBDT (सीबीडीटी) ने 10 मई को एक अधिसूचना में कहा, सहकारी बैंकों, साथ ही डाकघरों सहित बैंकों में 20 लाख की सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर लागू होगा। आपको अनिवार्य रूप से पैन या या तो आधार देना होगा। आधार बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी जुरूरी जोगा।
इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य सीधे मार्ग के माध्यम से बेहिसाब वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाना है। “इस नियम का उद्देश्य ऐसे लेनदेन के लिए सीमा को सीमित करके नकद लेनदेन पर अंकुश लगाना है। यदि निर्धारिती (व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट, एचयूएफ या सोसायटी) वित्तीय वर्ष में सीमा पार कर किसी भी नकद राशि को जमा या निकालता है, तो बैंकिंग संस्थान या किसी भी रिपोर्टिंग व्यक्ति को लेनदेन के बारे में आई-टी विभाग को सूचित करना चाहिए।
इसके आधार पर, I-T विभाग पिछले I-T रिटर्न के साथ लेनदेन का मिलान करेगा। यदि कोई विसंगति है, तो यह उच्च मूल्य के लेनदेन नोटिस भेजकर करदाता से नकदी के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण और जानकारी मांगेगा।
सरकार द्वारा काले धन के मुकाबला करने का प्रयास और अर्थव्यवस्था में नकदी के संचलन पर रोक लगाने में मदद करेगा। इससे सरकार को बैंक खातों में संदिग्ध नकद लेनदेन को ट्रैक करने में मदद मिलेगी जो पहले पैन की अनुपलब्धता के कारण नहीं पैसे का सही स्रोत नहीं चल पता था।
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कई लेन-देन के लिए पैन पहले से अनिवार्य
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए या आयकर अधिकारियों के लिए पैन को दिखाना करना अनिवार्य है। इसके अलावा, विभिन्न अन्य वित्तीय लेनदेन में भी पैनकार्ड का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, बैंक या डीमैट खाता खोलने या क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करने पर भी, पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी तरह, एक वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए भी पैन की आवश्यकता होती है। तथा आपको किसी को 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा या 50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा (सावधि जमा) या एक वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए एक बैंकिंग कंपनी या एक सह के साथ पैनकार्ड देना होता है।