Monday, June 5, 2023
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Loan Recovery Harassment RBI Guidelines – रिकवरी के लिए अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक के रिकवरी एजेंट

Bank recovery agents will no longer be able to harass customers for recovery

RBI guidelines for loan recovery agents

Loan Recovery Harassment – आरबीआई ने शुक्रवार को अपना विजन 2025 लॉन्च किया इसमें आरबीआई ने ऐलान किया कि उसका फोकस Fintech Company फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन buy now pay later नाउ पे लेटर के लिए और डिजिटल करेंसी लांच करने पर है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा डिजिटल तरीके से कर्ज देने की प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा ठगी से लोगों को बचाने के लिए डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending) एक्ट के लिए कानून आएगा कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों को लोन रिकवरी एजेंट लोगों को धमकाते हैं गाली गलौज वह गलत व्यवहार करते हैं जो कतई स्वीकार्य नहीं है आरबीआई गवर्नर ने कहा बैंकों के एजेंट का ग्राहकों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

loan recovery

अभी पुरे भारत में करीब 600 digital lending अवैध रूप से चल रहे हैं आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक.

RBI guidelines for loan recovery agents – आरबीआई के मुताबिक एक ग्राहक को क्या अधिकार होना चाहिए।

  • लोन के अधिकार।
  • लोन रिकवरी एजेंट कर्ज की वसूली के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक।
  • कर्ज लेने वाले व्यक्ति को सुबह 9:00 बजे से पहले और शाम 6:00 बजे के बाद फोन करना भी परेशान करना उत्पीड़न श्रेणी में आता है।
  • लोन लेने वाले इंसान के घर या वर्कप्लेस पर बिना बताए जाकर रिश्तेदारों और दोस्तों या साथी कर्मचारियों को धमकाना और परेशान करना भी उत्पीड़न है।
  • अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी पढ़े के दायरे में आता है।

बाहुबल का इस्तेमाल करना या धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आता है यदि कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो बिना देरी के रिजर्व बैंक के पास इसकी शिकायत करें अगर रिकवरी एजेंट मारपीट अधिक करता है तो पुलिस में शिकायत करें अदालत के साथ लोक अदालत व कंज्यूमर कोर्ट जाने का ऑप्शन है।

कहां करें शिकायत – where to complaint against recovery agents

डिजिटल लेंडिंग एक्ट से संबंधित पीके मामलों की बढ़ती संख्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने सचेत पोर्टल की स्थापना की है .

Portal for Complaint Against Recovery Agents – Click Here

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