छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 5 दिन बाद 18 प्लस के टीकाकरण पर रोक लगा दी
छत्तीसगढ़ में 1 मई से राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान पर 5 दिन बाद रोक लगा दी है 6 मई से स्थगित कर दिया है बुधवार देर रात स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए यह फैसला टीकाकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की तो हाईकोर्ट के निर्देश के विभिन्न पहलुओं जैसे भेदभाव शंकर आने की संभावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करेगी इसके बाद टीकाकरण फिर शुरू होगा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि बीपीएल और एपीएल के लिए अनुपात का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित समय लगेगा को जारी रखा जाता है तो यह हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना जाता है।

टीकाकरण स्थगित रहेगा मगर 45 वर्ष के अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण सुचारू रूप से जारी रहेगा
हाई कोर्ट ने क्या कहा था टीकाकरण नीति पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी हाईकोर्ट ने कहा कि बीमारी अमीरी गरीबी को देखकर नहीं आती है WHO की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण होना चाहिए कोर्ट ने यह भी कहा था कि व्यवस्था बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।